Move to Jagran APP

इमरजेंसी की स्थिति में प्लेटफार्म टिकट से भी कर सकेंगे यात्रा, इन बातों का रखना होगा ध्‍यान

कई बार स्टेशनों के टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगी होने के कारण यात्री टिकट नहीं ले पाते हैं और उसी बीच उनकी ट्रेन के छूटने का समय हो जाता है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 14 Aug 2019 12:41 PM (IST)Updated: Thu, 15 Aug 2019 11:03 AM (IST)
इमरजेंसी की स्थिति में प्लेटफार्म टिकट से भी कर सकेंगे यात्रा, इन बातों का रखना होगा ध्‍यान
इमरजेंसी की स्थिति में प्लेटफार्म टिकट से भी कर सकेंगे यात्रा, इन बातों का रखना होगा ध्‍यान

हल्द्वानी, जेएनएन : कई बार स्टेशनों के टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगी होने के कारण यात्री टिकट नहीं ले पाते हैं और उसी बीच उनकी ट्रेन के छूटने का समय हो जाता है। ऐसी आपात परिस्थिति में यात्री के पास मात्र दो विकल्प बचते हैं। पहला या तो वह बिना टिकट लिए ट्रेन में सवार हो जाए या फिर अपनी यात्रा कैंसिल कर दे। ऐसी परिस्थितियां किसी भी यात्री के लिए काफी दिक्कत वाली होती है, लेकिन अब यात्रियों को इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 
रेलवे इज्जतनगर मंडल के पीआरओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार इमरजेंसी की स्थिति में अब यात्री प्लेटफार्म टिकट से भी यात्रा कर सकते हैं। प्लेटफार्म टिकट से यात्रा करने के लिए यात्री को गार्ड से अनुमति पत्र लिए जाने की आवश्यकता होती हैं, लेकिन यदि यात्री के पास इसका समय नहीं है तो वह सीधे ट्रेन में चढ़कर वहां नियमानुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 
पीआरओ के अनुसार ट्रेन में सवार होने के बाद सर्वप्रथम यात्री को टीटीई से मिलकर उसे पूरी जानकारी देनी होती है। जिसके बाद टीटीई यात्री को टिकट बनाकर देता है। इसके लिए यात्रा के वास्तविक किराये के साथ 250 रुपये पेनाल्टी के रूप में देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि यात्री जिस श्रेणी में सफर कर रहे हैं, किराया उसी श्रेणी का होगा और जिस स्टेशन से यात्री चढ़े हैं उसे बोर्डिंग स्टेशन माना जाएगा। इसके अलावा यह टिकट यात्री को यात्रा की अनुमति तो देता है, लेकिन सीट के आरक्षण की गारंटी नहीं देता। अर्थात सीट न मिलने की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होगी।

loksabha election banner

इन बातों का रखें ध्यान
अगर कोई रेलवे को धोखा देकर अपने पैसे बचाने के लिए प्लेटफार्म टिकट से यात्रा करता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यदि टीटीई को यह पता चलता है कि यात्री जानबूझकर प्लेटफार्म टिकट से यात्रा कर रहा है और उसने प्लेटफार्म टिकट को यात्रा टिकट में नहीं बदलवाया है तो उस पर 1,260 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। मामला बढऩे पर यात्री को 6 साल तक की सजा भी हो सकती है या जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.