जागरण संवाददाता, नैनीताल: Vanantara Case: हाई कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल निवासी चर्चित रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में आरोपित रिसार्ट संचालक पुलकित आर्या, अंकित व सौरभ भास्कर पर दर्ज प्राथमिकी व उन पर लगाई गई गैंगस्टर एक्ट की धाराओं को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका को निरस्त कर दिया है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में आरोपित पुलकित, अंकित व सौरभ भास्कर की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें अंकित व सौरभ भास्कर ने कहा है कि उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नही है। वह रिसार्ट में मैनेजर व सहायक मैनेजर के पद पर थे और रोजी-रोटी के लिए कार्य करते थे।
पुलिस ने पहले उन पर मुकदमा दर्ज किया बाद में गैंगस्टर लगाया
दोनों का नौकर व मालिक का संबंध है, इसलिए उन पर गैंगस्टर नहीं लगाया जा सकता। जबकि पुलकित आर्या ने कहा है कि उन पर इस केस अलावा दो अन्य केस हैं, जो बहुत पुराने हैं और जो लंबित हैं। पहला केस नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का है।
जब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे तब उन्होंने किसी आश्रम की नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी थी। दूसरा उनका मेडिकल कालेज में एडमिशन का है जो अभी विचाराधीन हैं।
न ही हम किसी गिरोह के सदस्य है। इन दोनों केसों से गैंगस्टर नहीं बनता है, इसलिए इसे निरस्त किया जाय। पुलिस ने वर्तमान केस में पहले उन पर मुकदमा दर्ज किया बाद में गैंगस्टर लगा दिया।
आरोपितों ने चीला बैराज में धक्का देकर कर दी थी हत्या
घटना के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की रिसेप्शनिस्ट ऋषिकेश के चीला क्षेत्र में वनंतरा रिसार्ट में नौकरी करती थी। पुलिस के अनुसार आरोपित पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।