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कुमाऊं में शीघ्र भरे जाएं चिकित्सकों के रिक्त 445 पद

हाई कोर्ट ने स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी को राज्यस्तर संस्थान बनाते एक सप्ताह के भीतर विशेषज्ञ चिकित्कसों की नियुक्ति के निर्देश दिए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 07:16 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 07:16 PM (IST)
कुमाऊं में शीघ्र भरे जाएं चिकित्सकों के रिक्त 445 पद
कुमाऊं में शीघ्र भरे जाएं चिकित्सकों के रिक्त 445 पद

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी को राज्यस्तरीय संस्थान बनाते हुए एक सप्ताह के भीतर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए अंतिम निर्णय लेने के निर्देश सरकार को दिए हैं। साथ ही सरकार को 61 एंबुलेंस को तीन सप्ताह के भीतर चलाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कुमाऊं मंडल में चिकित्सकों के कुल 1110 में से रिक्त 445 पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए हैं।

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हल्द्वानी निवासी विकास भगत ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सुशीला तिवारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को तमाम दिशा निर्देश दिए जारी किए हैं। मुख्य निर्देश -स्वामी राम कैंसर अस्पताल हल्द्वानी में आकस्मिकता के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सरकार एक माह में करे और नियुक्ति के लिए हर सप्ताह साक्षात्कार किए जाएं।

-एसटीएच और स्वामी राम कैंसर अस्पताल के विस्तारीकरण में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति को दूर करने के लिए राज्य सरकार का नोडल आफिसर केंद्र के सामने इसकी पैरवी करे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पैरवी के 15 दिन के भीतर आपत्तियों का निस्तारण करे।

-एसटीएच में तीन माह के भीतर नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना की जाए। उसके एक सप्ताह के भीतर इन विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्ति किए जाएं।

-सुशीला तिवारी अस्पताल में ट्रामा सेंटर की स्थापना के लिए शुरू की गई टेंडर प्रक्रिया को चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करने व उसके तीन सप्ताह के भीतर ट्रामा सेंटर को अस्तित्व में लाने के निर्देश दिए हैं।

-मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में रेजीडेंट डाक्टरों के पद भरने के लिए छह सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने व उसके चार सप्ताह के भीतर उनकी नियुक्ति के आदेश पारित किए हैं।

- कोर्ट ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में एंबुलेंस के अभाव में मरीजों को डोलियों व कुर्सियों में लाने व ले जाने का भी संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने 61 एंबुलेंस का शीघ्र चलाने के निर्देश दिए। खंडपीठ ने मंडल में चिकित्सकों के 445 पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी सरकार को दिए हैं।

यहां बता दें कि कोर्ट नैनीताल निवासी चंद्रशेखर जोशी की जनहित याचिका पर एसटीएच में सुविधाओं को लेकर सरकार को तमाम दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, जिसका क्रियान्वयन अब तक नहीं हुआ है।


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