पतंजलि आयुर्विज्ञान संस्थान हरिद्वार के प्रधानाचार्य पर हाईकोर्ट करेगा अवमानना की कार्रवाई
हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के प्रधानाचार्य डीएन शर्मा पर अवमानना के आरोप तय करने के लिए 24 मार्च की तिथि तय की है।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी बीएएमएस छात्रों की बढ़ी हुई फीस नहीं लौटाने को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के प्रधानाचार्य डीएन शर्मा पर अवमानना के आरोप तय करने के लिए 24 मार्च की तिथि तय की है। संस्थान को बीएएमएस छात्रों की करीब 15 करोड़ की धनराशि लौटानी है।
पिथौरागढ़ निवासी शुभम पंत समेत 25 छात्रों ने अवमानना याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि सरकार ने बीएएमएस की फीस 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार कर दी थी। इस शासनादेश को कोर्ट खारिज करने के साथ वसूली गई बढ़ी फीस लौटाने का आदेश पारित कर चुकी है। मगर संस्थान द्वारा फीस नहीं लौटाई। संस्थान की ओर से आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए छह माह की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तिथि 24 मार्च नियत कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने पतंजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के प्रधानाचार्य डीएन शर्मा पर अवमानना के आरोप तय करने के लिए 24 मार्च की तिथि तय की है।
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