36 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम
हाई कोर्ट की सख्ती के बाद शहर के मल्लीताल भोटिया मार्केट के दुकानदारों को थमाई गई नोटिस।
By Edited By: Published: Fri, 17 Aug 2018 08:55 PM (IST)Updated: Sat, 18 Aug 2018 08:46 AM (IST)
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट की सख्ती के बाद शहर के मल्लीताल भोटिया मार्केट व चाट पार्क के तीन दर्जन व्यवसायियों को नगर पालिका ने नोटिस थमा दिए हैं। इन व्यावसायियों से 48 घंटे के भीतर अतिक्रमण खुद ना हटाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पालिका प्रशासक व डीएम विनोद कुमार सुमन ने इन दुकानों के आगे की झाप को निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश से व्यावसायियों में खलबली मची है। शुक्रवार को पालिका कार्यालय में संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिषेक रुहेला व पालिका ईओ रोहिताश शर्मा व अन्य कर्मचारियों ने भोटिया मार्केट व चाट पार्क के व्यावसायियों को आवंटित दुकानों की पत्रावलियों का अवलोकन किया। ईओ ने बताया कि भोटिया मार्केट व चाट पार्क के 36 व्यावसायियों को नोटिस दिए दिए जा रहे हैं, जिसमें दुकान के ऊपर बनी झाप को 48 घंटे के भीतर हटाने को कहा गया है। पालिका द्वारा व्यावसायियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। यदि इसके बाद भी जो झाप को नहीं हटाएगा तो जिला व नगर पालिका की टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। एडीएम हरबीर सिंह ने बताया कि नगर में अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तय मियाद के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी। मलबे के ढेर से दिक्कत जिला, पुलिस प्रशासन ने पिछले माह ही न्यू पालिका, तिब्बती, भोटिया और चाट पार्क से अतिक्रमण हटाया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी मात्रा में मलबा भी दुकानों के आगे से निकाला गया था, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी नगर पालिका ने तिब्बती मार्केट के आगे से मलबे को नहीं हटाया गया। मार्केट के बीचों बीच मलबे के पड़े रहने से सैलानियों को चहलकदमी करने में काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। व्यावसायियों ने नगर पालिका से मलबे को शीघ्र हटाने की मांग की है।
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