शिक्षामंत्री अरविंद पांडे व पूर्व सांसद पासी समेत 22 लोगों का मुकदमा वापसी का प्रार्थना-पत्र खारिज
शिक्षामंंत्री अरविंद पांडेय समेत 22 लोगों पर दर्ज मुकदमे को वापस करने के सरकार के प्रार्थना-पत्र को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने खारिज कर दिया है।
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) जेएनएन : हाईवे जाम करने को लेकर शिक्षा मंत्री, काशीपुर-जसपुर विधायक व पूर्व सांसद बलराज पासी सहित 22 लोगों पर दर्ज मुकदमे को वापस करने के सरकार के प्रार्थना-पत्र को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2012 में एक विशेष समुदाय के लड़के द्वारा दूसरे समुदाय की लड़की भगाकर ले जाने के मामले में वर्तमान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, जसपुर विधायक आदेश चौहान और पूर्व सांसद बलराज पासी सहित काफी संख्या में लोगों ने जसपुर हाईवे जाम कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ हाईवे जाम करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें से दो लोगों ने जमानत ले ली थी। सितंबर में एक अस्पताल का उद्घाटन करने काशीपुर पहुंचे शिक्षामंत्री पांडेय ने अपने बयान में कहा था कि सरकार ने हाईवे जाम के मामले में मुकदमा वापस करने का फैसला लिया है।
अभियोजन अधिकारी अनुज कुमार साहनी ने बताया कि शनिवार को उन्होंने सरकार से प्राप्त वाद वापसी के प्रार्थना-पत्र को सिविल जज सीनियर डिवीजन विनोद कुमार बर्मन की कोर्ट में दिया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले में दो लोगों ने पहले ही जमानत ले ली थी। बाकी 22 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए भी आदेश दिए हैं।