जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: ओवरहेड टैंक में चढ़कर खुद को गोली मारने वाले पूर्व दर्जा मंत्री एचआर बहुगुणा के बहू-समधी समेत तीन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। पुलिस ने तीनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। बहुगुणा पर दर्ज पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे खत्म हो गए है।
बुधवार को गौजाजाली निवासी व पूर्व दर्जा मंत्री एचआर बहुगुणा ने घर से 500 मीटर दूर ओवरहेड टैंक में चढ़कर खुद को गोली से उड़ा लिया था। टैंक से वह खुद को निर्दोष बता रहे थे और बहू व अन्य महिला द्वारा दर्ज कराए मुकदमों को गलत बता रहे थे।
पुलिस के मुताबिक बहुगुणा ने बहू पर रुपये मांगकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया था। बुधवार की देर रात मृतक के बेटे अजय ने मृतक की बहू अंजली कौशिक, समधी महेशानंद कौशिक व पड़ोसी सुनीता कांडपाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया में मामले की विवेचना शुरू कर दी है। आरोप सही पाए जाने पर तीनों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस मृतक के मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच करेगी।
पत्नी को दिया तलाक, मुकदमा दर्ज
हल्द्वानी: बनभूलपुरा में पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। पुलिस ने आरोपित पर मुस्लिम महिला अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इंद्रानगर निवासी फराहना ने पुलिस को बताया कि विवाह वर्ष 2015 में उसका निकाह हाफिजगंज, रिछा, बरेली निवासी परवेज से हुआ था। उनके तीन बच्चे हैं।
23 मई को अपने पति परवेज के साथ गौजाजाली उत्तर आम का बगीचा हल्द्वानी में निवाह समारोह में गई थी। जहां पति ने उसके साथ मारपीट की और रिश्तेदारों के सामने कई बार तलाक बोला। 24 मई को उसके भाई नईम खान, आरिफ खान, मुन्ने खान, शिबू, रिजवान के सामने तलाक, तलाक, तलाक बोला। एसओ नीरज भाकुनी ने बताया कि महिला की तहरीर पर उसके पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला अधिनियम एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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