बच्चा पैदा न होने पर दिया तीन तलाक, पीडि़ता ने ससुरालियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा
तीन तलाक पर कानून बनने के बाद सोमवार को पिथौरागढ़ में भी इस मामले में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। पीडि़ता ने तीन तलाक मामले में पति जेठ और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
पिथौरागढ़, जेएनएन : तीन तलाक पर कानून बनने के बाद सोमवार को पिथौरागढ़ में भी इस मामले में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। एक मुस्लिम महिला ने तीन तलाक मामले में पति, जेठ और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
सोमवार को सिनेमा लाइन निवासी एक मुस्लिम महिला ने कोतवाली में अपने पति, जेठ और सास के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने अपनी रिपोर्ट में उसे प्रताडि़त करने और क्रूरता की शिकायत की है। महिला ने तहरीर में कहा है कि उसका निकाह 8 नवंबर 2012 को शाहिद मियां के साथ हुआ था। उसकी अभी तक कोई संतान नहीं है। औलाद नहीं होने से सास व पति उसके साथ मारपीट करते हैं और जेठ भी ताने देता है। शाहिद की दूसरी शादी की धमकी दी जाती है। औलाद नहीं होने से पति ने उसे तीन तलाक दे दिया है। महिला ने सोमवार को कोतवाली पुलिस में तहरीर देकर पति, सास और जेठ के खिलाफ तहरीर दी है। महिला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने महिला के पति शाहिद मियां, सास समर जहां और जेठ मुजाहिद मियां के खिलाफ मुस्लिम महिला वैवाहिक संरक्षण अधिनियम 2019 एवं घरेलू हिंसा के तहत 489 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। कोतवाल ओपी शर्मा ने बताया कि अब मामले की विवेचना की जा रही है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। यह परिवार मूल रू प से पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है विगत कई वर्षो से पिथौरागढ़ में रह रहा है।
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