जानलेवा हमले के तीन आरोपित दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। अब बुधवार को इन्हें सजा सुनाई जाएगी।
नैनीताल, जेएनएन : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। अब बुधवार को इन्हें सजा सुनाई जाएगी।
20 अगस्त 2011 को भीमताल थानाक्षेत्र के चांफी निवासी इंद्र सिंह परिहार ने तहरीर दी थी, जिसमें कहा गया था कि 19 अगस्त 2011 को उनका छोटा भाई दीपेंद्र परिहार चांफी पुल पर पथ कर वसूली की देखरेख कर रहा था। रात्रि साढ़े आठ बजे किशन सिंह व पप्पू सिंह पुत्रगण किशन सिंह, चंदन सिंह पुत्र शेर सिंह व मनोज शर्मा पुत्र पूर्णानंद शर्मा सभी निवासी ग्राम अलचौना, पोस्ट चांफी लाठी, डंडे व बाइक की चेन लेकर आए और दीपेंद्र पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया।
हमले में दीपेंद्र के नाक, सिर की हड्डी फैक्चर हो गई। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई। पथकर वसूली कर्मचारी चंदन सिंह के साथ भी मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ धारा-307 व 326 के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान आरोपित पप्पू सिंह की मौत हो गई। आरोप साबित करने के लिए डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा व एडीजीसी अनीता जोशी ने दस गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया गया। गवाहों के बयान व सबूत के आधार पर कोर्ट ने पूरन सिंह, चंदन सिंह व मनोज शर्मा को धारा-307 व 326 के तहत दोषी करार दिया है। बुधवार को कोर्ट आरोपितों को सजा सुनाएगी।
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