Nainital News: रामनगर नगरपालिका के वार्ड में चुनाव कराने पर फिलहाल रोक, निर्वाचन आयोग जारी करने वाला था अधिसूचना
nainital high court दीपक का मकान मोहल्ला भवानीगंज में जाटव बस्ती में है। जो अवैध तरीके से पालिक की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से बनाया गया है। यह मकान दीपक के दादा किशन कुमार के नाम पर है। दीपक ने नामांकन के दौरान इस तथ्य छिपा लिया।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : Nainital High court : हाई कोर्ट ने रामनगर नगरपालिका के वार्ड नंबर 17 में चुनाव कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। जिला कोर्ट ने इस वार्ड से जीते प्रत्याशी दीपक डीसी का निर्वाचन निरस्त कर दिया था। साथ ही सीट रिक्त घोषित कर दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग यहां चुनाव की अधिसूचना जारी करने वाला था।
अगली सुनवाई 17 काे
नगरपालिका के चुनाव में दीपक वार्ड में सर्वाधिक वोटों से जीते थे। इसी वार्ड से पांचवें नंबर में रहे जगन्नाथ ने दीपक के निर्वाचन को चुनौती देते हुए जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिला कोर्ट के निर्वाचन निरस्त करने के आदेश को दीपक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ चुनाव कराने पर फिलहाल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 17 अक्टूबर नियत की है।
इस वजह से गई थी कुर्सी
2018 में हुए चुनाव में दीपक ने सभासद पद पर जीत हासिल की थी। इसे पांचवें नंबर पर रहे प्रत्याशी जगन्नाथ ने जिला कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दीपक ने नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण किया है। ऐसा करके उन्होंने निकाय नियमावली का उल्लंघन किया है। इसलिए उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जानी चाहिए। जांच के बाद यह तथ्य सही पाया गया, जिसके बाद दीपक का निर्वाचन निरस्त कर दिया गया।
ये था आरोप
जगन्नाथ कहा था कि उन्होंने इसे पहले रिटर्निंग आफिसर रामनगर के समक्ष भी याचिका दायर की थी और कहा था कि दीपक का मकान मोहल्ला भवानीगंज में जाटव बस्ती में है। जो अवैध तरीके से पालिक की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से बनाया गया है। यह मकान दीपक के दादा किशन कुमार के नाम पर है। दीपक ने चुनाव के दौरान नामांकन करने के दौरान इस तथ्य को छिपा लिया।
ये है नियम
नगर पालिका अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य या कानूनी वारिस नगर पालिका की सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है तो वह नगर पालिका सदस्य निर्वाचित होने के योग्य नहीं है।