हाई कोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक की किरकिरी
कोर्ट ने एक शिक्षक के मामले में सुनवाई करते हुए अपर निदेशक को आदेश का अनुपालन करने न करने पर जेल जाने की चेतावनी दे दी।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सोमवार को कोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक को किरकिरी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने एक शिक्षक के मामले में सुनवाई करते हुए अपर निदेशक को आदेश का अनुपालन करने न करने पर जेल जाने की चेतावनी दे दी। बाद में अपर निदेशक ने कोर्ट में पेश होकर आदेश का अनुपालन करने की जानकारी दी, जिसके बाद अवमानना याचिका निस्तारित कर दी गई। सोमवार को हरिद्वार निवासी शिक्षक वीर कुमार की अवमानना याचिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई हुई। इसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के पूर्व के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को जोड़ते हुए हरिद्वार में नियुक्त करने को कहा गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि जब सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी, उससे विकल्प मांगा गया था। उसने हरिद्वार जिले को पहला विकल्प भरा था, लेकिन उसे चम्पावत में नियुक्ति दे दी गई।
याचिकाकर्ता के अनुसार नेशनल माक्र्स पाने वाले अन्य अभ्यर्थियों को हरिद्वार नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को जोड़ते हुए हरिद्वार में नियुक्त करने का आदेश पारित किया था। इस आदेश को सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी तो कोर्ट ने विशेष अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने इसके बाद चार्ज फ्रेम कर दिए थे। इसके बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की गई। सोमवार को कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रवैया अपना लिया। कहा कि या तो अपर निदेशक आदेश का अनुपालन करें या जेल जाएं। इसके बाद मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे नियत की गई। इस पर दोबारा सुनवाई पर अपर निदेशक ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका निस्तारित कर दी।
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