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नगरपालिका टनकपुर और टैक्सी एसोसिएशन को हाईकोर्ट का नोटिस NAINITAL NEWS

हाई कोर्ट ने टनकपुर-पूर्णागिरी में टैक्सी संचालकों के मनमाना किराया वसूलने व जहां-तहां बेतरतीब टैक्सियां खड़ी करने नए टैक्सी स्टैंड से टैक्सी संचालन करने के मामले में सुनवाई की।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 08 Jul 2019 02:14 PM (IST)Updated: Mon, 08 Jul 2019 07:32 PM (IST)
नगरपालिका टनकपुर और टैक्सी एसोसिएशन को हाईकोर्ट का नोटिस NAINITAL NEWS
नगरपालिका टनकपुर और टैक्सी एसोसिएशन को हाईकोर्ट का नोटिस NAINITAL NEWS
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने टनकपुर-पूर्णागिरी में टैक्सी संचालकों के मनमाना किराया वसूलने व जहां-तहां बेतरतीब टैक्सियां खड़ी करने, नए टैक्सी स्टैंड से टैक्सी संचालन करने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने नगरपालिका टनकपुर और टैक्सी एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
टनकपुर वार्ड नंबर चार निवासी पूर्व सैनिक खीम सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि टनकपुर से पूर्णागिरी के लिए टैक्सी संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा है। टैक्सी संचालक जहां-तहां टैक्सियां खड़ी कर देते हैं, जिससे तमाम सड़कों पर जाम लगता है। जाम की वजह से राहगीरों का चलना दूभर हो जाता है। इस स्थिति में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। टैक्सी संचालकों के मनमाना किराया वसूलने की वजह से आए दिन चालकों का यात्रियों के साथ विवाद होता है।

याचिकाकर्ता ने वर्तमान के बजाय नए टैक्सी स्टैंड से टैक्सी संचालन करने करने की मांग करते हुए कहा कि पुराने स्टैंड पर टैक्सी चालक शराब पीने के साथ ही जुआ भी खेलते हैं, जिस कारण लोगों की शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नगरपालिका टनकपुर व टैक्सी यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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