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हाई कोर्ट पहुंचा जहरीली शराब कांड का मामला, दस दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर व हरिद्वार जिले में सौ से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला चुकी कच्ची शराब का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। पूरे घटना की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 08:03 PM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 09:00 AM (IST)
हाई कोर्ट पहुंचा जहरीली शराब कांड का मामला, दस दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
हाई कोर्ट पहुंचा जहरीली शराब कांड का मामला, दस दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

नैनीताल, जेएनएन : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर व हरिद्वार जिले में सौ से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला चुकी कच्ची शराब का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। पूरे घटना की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी पूछा है कि मामले में यदि अधिकारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

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हरिद्वार निवासी प्रमोद शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जहरीली शराब से बड़े पैमाने पर लोग अकाल मौत का शिकार बने। उन्होंने इस मामले के लिए हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी का निलंबन करने के साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने जांच रिपोर्ट दस दिन के भीतर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद अब इस मामले के हाई कोर्ट में पहुंचने से सरकार पर आबकारी विभाग के अफसरों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। आम चुनाव से पहले इस मामले के गरमाने से सत्ता पक्ष में बैचेनी भी साफ देखी जा सकती है।

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