लखनऊ की चिटफंड कंपनी के सीएमडी की जमानत नामंजूर, ग्राहकों से ठगी कर करोड़ों लेकर है फरार
डीजीसी ने अदालत को बताया कि आरोपित सीएमडी द्वारा आरोप है देश के नौ प्रदेशों में 300 शाखाएं खोलकर कर्मचारी नियुक्त किये गये। सभी शाखाओं का जमा पैसा आरोपित के के लखनऊ के खाते में जमा होता था। आरोपित के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने चिटफंड कंपनी कैमुना क्रेडिट कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय लखनऊ के सीएमडी चेयरपर्सन प्रदीप अस्थाना पुत्र कैलाशनाथ अस्थाना नि० शाही सदन, अलीगंज लखनऊ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित सीएमडी द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में ब्रांच खोलकर खाताधारकों से उनके खाते में एफडी, चालू खाते विभिन्न मदों में निश्चित समयावधि के लिए करोड़ों रुपये जमा कराए और परिपक्वता अवधि पूर्व होने के उपरान्त फरार हो गये।
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 28 सितंबर 2020 को कंपनी के ब्रांच मैनेजर लक्ष्मण सिंह पुत्र देव सिंह पवलगढ़ ने थाना कालाढूगी में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त शाखा में खाताधारकों की आठ लाख से अधिक रकम जमा कराई थी और इस धनराशि को छल कपट कर अभियुक्त द्वारा हड़प लिया गया। इसी तरह शाखा प्रबंधक रामनगर आनंद जोशी द्वारा भी थाना रामनगर में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी।
उक्त शाखा में भी आरोपित सीएमडी के निर्देश पर रिपोर्टकर्ता द्वारा कई लोगों के विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 22 लाख रुपये हड़पे गये। दिनांक 10 अक्टूबर .2020 को थाना मुखानी में भी मुखानी क्षेत्र के ब्रांच मैनेजर गुरूप्रकाश पुत्र लछम सिंह निवासी कठघरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपित सीएमडी के निर्देश पर उक्त स्थान पर शाखा खोली थी। ग्राहकों से विभिन्न योजनाओं के तहत 22 लाख से अधिक धोखाधड़ी कर हड़प लिये गये। डीजीसी ने अदालत को बताया कि आरोपित सीएमडी द्वारा आरोप है देश के नौ प्रदेशों में 300 शाखाएं खोलकर कर्मचारी नियुक्त किये गये। सभी शाखाओं का जमा पैसा आरोपित के के लखनऊ के खाते में जमा होता था। आरोपित के खिलाफ उत्तराखण्ड के विभिन्न थानों में उसके फरार होने के पश्चात मुकदमे दर्ज हुए थे। चंपावत जिले के थाना टनकपुर में दर्ज मुकदमे में आरोपित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल ने थाना कालाढूगी, रामनगर, मुखानी में पंजीकृत अपराधों में आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित प्रदीप अस्थाना का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।
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