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रामनगर में हत्या के दो आरोपितों की जमानत अर्जी नामंजूर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने रामनगर के पीरूमदारा में मामूली विवाद के हत्यारोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 06:55 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 06:55 PM (IST)
रामनगर में हत्या के दो आरोपितों की जमानत अर्जी नामंजूर
रामनगर में हत्या के दो आरोपितों की जमानत अर्जी नामंजूर

जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने रामनगर के पीरूमदारा में मामूली विवाद में हुई हत्या के दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बुधवार को कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए बताया कि 14 अगस्त 2020 को मोहन सिंह निवासी उदयपुरी बंदोबस्ती पीरूमद्वारा ने आरोपित मुकेश अवस्थी, मुकेश राणा व राकेश नौटियाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि 13 अगस्त की रात साढ़े दस बजे मोहन का साला अमनदीप निवासी लोकमानपुर चोपड़ा उसके घर से आ रहा था। जब वह कठियापुल चोपड़ा रोड पर मुकेश अवस्थी के घर के पास पहुंचा तो उसके दोस्त फईम और देवेश नेगी भी मिल गए। तीनों वहीं बात कर रहे थे कि मुकेश अवस्थी, मुकेश राणा व राकेश नौटियाल गालीगलौज करते हुए घर से बाहर आ गए और बीच सड़क बात करने पर आपत्ति जताई। अमनदीप व उसके दोस्तों ने गालीगलौज से मना किया तो आरोपित मारपीट कर लगे। तभी मुकेश अवस्थी की पत्नी धारदार हथियार लेकर आ गई, जिससे आरोपितों ने अमनदीप को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने अमनदीप को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकेश राणा, मुकेश अवस्थी व राकेश नौटियाल को गिरफ्तार करने के साथ ही आलाकत्ल भी बरामद किया। बुधवार को हत्यारोपित मुकेश राणा व राकेश नौटियाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। लाखों के जेवरात चोरी करने की आरोपित महिला को भी जमानत नहीं

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने लाखों के गहने चोरी करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अभियोजन के अनुसार, चार जुलाई को निर्मल पैलेस पंजाब होटल निवासी जोगेंदर सिंह आनंद ने तल्लीताल थाने में तहरीर दी थी कि दो जुलाई की शाम को उनके बेडरूम के लाकर से ज्वैलरी गायब हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि 18 अगस्त को एसआइ दीपक बिष्ट गश्त पर थे तो वादी के बेटे ने सूचना दी कि चाचा की बहू अरवीन कौर बैग लेकर कहीं जाने को निकली है। शक है कि बैग में चोरी का सामान है। तत्काल पुलिस तल्लीताल रिक्शा स्टैंड पहुंची तो पुलिस को देख वह सकपका गई। बैग की तलाशी लेने पर उसमें चोरी के आभूषण मिले, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था।


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