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दो किलो चरस की तस्करी में दोषी को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना भी

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार की केार्ट ने दोषी को दी सजा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Aug 2019 09:00 AM (IST)Updated: Sun, 01 Sep 2019 06:39 AM (IST)
दो किलो चरस की तस्करी में दोषी को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना भी
दो किलो चरस की तस्करी में दोषी को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना भी

जासं, नैनीताल : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने दो किलो चरस तस्करी मामले में दोषी को दस साल कठोर कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

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अभियोजन के अनुसार 21 मार्च 2013 को भीमताल एसओ संजय गब्र्याल, एसआइ देवनाथ गोस्वामी व अन्य पुलिस वाहन से चेकिंग को निकले। भीमताल पदमपुरी रोड पर वन विभाग के बैरियर के आगे चांफी को जा रहे थे तो सामने से एक व्यक्ति कंधे में बैग लटकाए पैदल आ रहा था। पुलिस देख तेज कदमों से भागने लगा तो शक होने पर टोका गया। फिर उसने दौड़ लगाई तो पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। उसके बैग से दो किलो चरस बरामद की गई। इस मामले में पुलिस की ओर से अभियुक्त सुरेंद्र पाल सिंह पुत्र गंगा सिंह निवासी टांडा आजम, पोस्ट-केलाखेड़ा, बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी फौजदारी अनीता जोशी द्वारा आठ गवाह पेश किए गए। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को एनडीपीएस में दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट के फैसले के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।


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