लोक अदालत : दस एकड़ गेहूं की फसल राख होने का मामला 19 हजार में निपटा NAINITAL NEWS
जिला कोर्ट परिसर स्थित स्थायी लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया गया।
नैनीताल, जेएनएन : जिला कोर्ट परिसर स्थित स्थायी लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया गया। दस जून को कमलुवागांजा महता हल्द्वानी निवासी गुरमेज सिंह पुत्र मलगर सिंह ने यूपीसीएल के विद्युत वितरण खंड कमलुवागांजा के एसडीओ के विरुद्ध लोक अदालत में शिकायती पत्र दिया था, जिसमें कहा था कि पिछले साल 18 मार्च को बिजली के तारों में शॉट सर्किट से दस एकड़ में बोई गई गेहूं की फसल नष्टï हो गई थी।
विपक्षी अधिवक्ता मेघा उप्रेती व वादी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता रमेश चंद्र पांडे के माध्यम से 19 हजार में सुलह समझौता कराकर दो महीने में ही मामले का निस्तारण करा दिया गया। स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह, वरिष्ठ सदस्य हेमंत राणा, सदस्य योगेश कुमार जोशी ने बताया कि लोग जनोपयोगी सेवाओं जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार, विद्युत, अस्पताल, जल सेवा, लोक सफाई, भू संपदा, परिवहन आदि से संबंधित मामले में लोक अदालत में पेश किए जा सकते हैं।
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