Nainital High Court: दहेज हत्या में निचली अदालत से बरी शिक्षक हाई कोर्ट से दोषी करार
खटीमा में सुनील कुमार यादव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि शादी के बाद से ही शिक्षक पति राजेन्द्र ने उसकी बहन को दहेज के लिये प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। दहेज के लिए ही बहन को केरोसिन छिड़ककर जलाकर मार डाला।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: दहेज के लिए पति ने पत्नी को कैरोसिन डालकर जला दिया। निचली अदालत ने हत्यारोपी पति को दोषमुक्त करार दिया, अब हाई कोर्ट ने इस मामले में दो दशक बाद दाखिल की गई सरकार की विशेष अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का फैसला पलट दिया और आरोपित पति को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए सात साल कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। अभियुक्त शिक्षक रहा है।
सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई हुई। सात जून 2002 को अपर सत्र न्यायाधीश ऊधमसिंह नगर ने दहेज हत्यारोपी पति को दोषमुक्त करार दिया था। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने करीब 20 वर्ष बाद हाई कोर्ट में अपील की।
हाई कोर्ट ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए आरोपी को दहेज हत्या का दोषी ठहराया और उसे सात साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दहेज उत्पीड़न अधिनियम के मुताबिक यदि शादी के सात साल के भीतर किसी महिला की जलने अथवा मारपीट से मौत होती है। महिला ने दहेज के लिए ससुराल में मारपीट, प्रताड़ना होने की शिकायत की हो तो ऐसे मामले में दहेज उत्पीड़न या दहेज हत्या का जुर्म होता है ,लेकिन निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 जुलाई 2001 को चौकी मझौला खटीमा में सुनील कुमार यादव पुत्र जयराम यादव निवासी शांतिनगर विलासपुर, रामपुर ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बहन की शादी राजेंद्र सिंह यादव निवासी भिलिया जैमुर खटीमा के साथ जून 1998 में हुई। शादी के बाद से ही राजेन्द्र ने उसकी बहन को दहेज के लिये प्रताड़ित किया। उसकी हत्या से 20 दिन पूर्व 30 हजार रुपये दहेज के रूप में दिए और बाकी रुपये रक्षाबंधन के दिन देने का वायदा किया, लेकिन इससे पहले ही उसकी बहन को केरोसिन छिड़ककर जलाकर मार डाला गया। आरोपित शिक्षक तब खटीमा के जैमुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक था।