निलंबित रजिस्ट्रार मृत्युंजय मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत नहीं
जालसाजी व भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के निलंबित रजिस्ट्रार मृत्युंजय मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है।
नैनीताल, जेएनएन : जालसाजी व भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के निलंबित रजिस्ट्रार मृत्युंजय मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को विशेष पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक की कोर्ट मे मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बता दें सतर्कता विभाग ने भ्रष्टïाचार व जालसाजी के मामले में मिश्रा के साथ ही उनकी पत्नी श्वेता के अलावा शिल्पा त्यागी, नूतन रावत व अवतार सिंह के खिलाफ धारा-120 बी, 420, 468 व 471 के अलावा भ्रष्टïाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 एक के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप था कि मिश्रा ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आयुर्वेदिक विवि के लाखों की धनराशि का दुरुपयोग किया। निचली कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मिश्रा ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर पीठ ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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