उत्तराखंड में ऑनलाइन मिलेगी विधिक सहायता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने किया पोर्टल का शुभारंभ
उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों तथा न्यायालयों से संबंधित विधिक सहायता अब ऑनलाइन भी मिल सकेगी।
नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों तथा न्यायालयों से संबंधित विधिक सहायता अब ऑनलाइन भी मिल सकेगी। विधिक सहायता का पात्र नागरिक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार खुद को पोर्टल में लॉग ऑन कर रजिस्टर कर सकता है। यह पोर्टल हिंदी व अंग्रेजी, दोनों माध्यमों में आम जनमानस के लिए उपलब्ध है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ ने राज्य विधिक सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका के प्रति जनमानस में भरोसा बढ़ेगा और पात्रों को आसानी से विधिक सहायता मिल सकेगी।
इस अवसर पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन, वरिष्ठ न्यायमूर्ति रवि मलिमथ, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति एनएस धानिक, न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल, रजिस्ट्रार विजीलेंस अनुज संगल, रजिस्ट्रार कंप्यूटर मनोज गब्र्याल समेत अन्य रजिस्ट्रार मौजूद थे।
इंटरनेट सुविधा न होने पर भी मिलेगी सहायता
राज्य विधिक सहायता पोर्टल में ऑनलाइन मोड में शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं एक फार्म भरा जाएगा। दूसरी ओर, इंटरनेट न होने की दशा में शिकायतकर्ता पैरा लीगल वॉलेंटियर की सहायता से अपना आवेदन कर सकेगा। आवेदन उपरांत आवेदक को भविष्य में उपयोग के लिए एक आवेदन संख्या उपलब्ध होगी। इस संख्या से आवेदक अपने आवेदन की जानकारी ले सकता है। पोर्टल में यूकेलीगलएडसर्विसेज के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें : पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए मंडी बोर्ड हर माह देगा युवाओं को डेढ हजार मानदेय
यह भी पढें : राजधानी चयन आयोग ने गैरसैंण को 17 आधारों पर राजधानी के लिए अनुपयुक्त बताया