एनओसी न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पालिका को पक्ष रखने का दिया निर्देश
पूर्व पालिकाध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी एवं उर्मिला चौधरी को नामांकन के लिए एनओसी न दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पालिका को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
रामनगर, जेएनएन : रामनगर : स्थानीय निकाय चुनाव में पूर्व पालिकाध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी एवं उर्मिला चौधरी को नामांकन के लिए एनओसी न दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पालिका को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
हाल में निकाय चुनाव के दौरान पूर्व पालिकाध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी एवं उनकी पत्नी उर्मिला चौधरी को पालिका द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने पर वह चुनाव लडऩे से वंचित हो गए थे। इस संदर्भ में चौधरी ने बताया कि पालिका द्वारा उच्च न्यायालय को गलत जानकारी दी गई कि वह नजूल की भूमि पर काबिज है।
चौधरी ने बताया कि उन्होंने पंद्रह नवंबर को उच्चतम न्यायालय में विशेष सुनवाई के लिए अपील दायर की थी, जिस पर कहा था कि वह नजूल की भूमि पर काबिज नहीं हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की है, जिसमें कहा पालिका द्वारा उन्हें असंवैधानिक रूप से चुनाव लडऩे को रोका गया है। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने पालिका को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है।
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