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नौ साल पहले गुलदार की खाल के साथ पकड़े गए तस्कर को तीन साल की सजा nainital news

नौ वर्ष पूर्व धारचूला के गलाती में गुलदार की खाल के साथ पकड़े गए व्यक्ति वको जिला सत्र न्यायालय ने तीन साल की सजा और दस हजार रु पए के अर्थदंड से दंडित किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 07:03 PM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 07:03 PM (IST)
नौ साल पहले गुलदार की खाल के साथ पकड़े गए तस्कर को तीन साल की सजा nainital news
नौ साल पहले गुलदार की खाल के साथ पकड़े गए तस्कर को तीन साल की सजा nainital news

पिथौरागढ़, जेएनएन : नौ वर्ष पूर्व धारचूला के गलाती में गुलदार की खाल के साथ पकड़े गए व्यक्ति वको जिला सत्र न्यायालय ने तीन साल की सजा और दस हजार रु पए के अर्थदंड से दंडित किया है। पूर्व में न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी डीडीहाट की न्यायालय से सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है।

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अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर 2010 को एक मुखबिर ने वन रेंजर धारचूला को मोटर साइकिल से कैलाश उर्फ गुल्लू उर्फ गुलाब सिंह कुटियाल के गुलदार की खाल कालिका ले जाने की सूचना दी। इस सूचना पर  वन रेंजर  बालम सिंह अलमियां, वन दरोगा दिनेश जोशी, वन रक्षक गंगा सिंह और कैलाश सिंह ने गलाती बैरियर पर धारचूला की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल को रोका तो वह भागने का प्रयास करने लगा। वन विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान  मोटर साइकिल के पीछे बंधे  प्लास्टिक की थैली में कागज में लिपटा एक खाल का टुकड़ा  बरामद हुआ। तलाशी में उसकी जेब से 4500  रु पए और मोटर साइकिल के कागजात मिले। इस मौके पर उसने अपना नाम गुलाब सिंह कुटियाल ऊर्फ गुल्लू, कैलाश बताया।

इस मौके पर उसने बताया कि पूर्व में भी वह खाल बरामदगी के संबंध में चम्पावत जिले में भी उसके खिलाफ मामले चल रहे हैं। मामले की विवेचना उप प्रभागीय वनाधिकारी एमएस सिरोही ने की और परिवाद न्यायालय में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डीडीहाट के न्यायालय में सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता पृथ्वीराज बनकोटी ने अभियांजन की तरफ से पैरवी करते हुए पांच गवाह पेश किए। बचाव और अभियोजन पक्ष की पैरवी को सुनते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट ने गुलाब सिंह कुटियाल को 8 सितंबर 2014 को दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और दस हजार रु पए के अर्थदंड से दंडित किया। अंतरिम जमानत पर होने के दौरान गुलाब सिंह ने इसकी अपील सत्र न्यायालय में की थी।

सत्र न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनते हुए पांच दिसंबर को सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने अभियुक्त गुलाब सिंह कुटियाल को तीन वर्ष की सजा और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित से किया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता पृथ्वीराज बनकोटी ने की।


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