हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित सिद्धबली स्टोन क्रशर सीज
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने कोटद्वार राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित सिद्धबली स्टोन क्रशर सीज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी स्टोन क्रशर हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं खुलेगा। इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने कोटद्वार राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित सिद्धबली स्टोन क्रशर को सीज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी स्टोन क्रशर हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं खुलेगा। इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा था कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल के रिजर्व फारेस्ट में सिद्धबलि क्रशर लगाया गया है, यह स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाईड लाइन के मानकों को पूरा नहीं करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइड लाइन में कहा है कि कोई भी स्टोन क्रेशर नेशनल पार्को के 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकता जबकि यह स्टोन क्रशर साढ़े छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व में सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर कहा था कि यह स्टोन क्रेशर सड़क से 13 किलोमीटर दूर है । जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि दूरी मापने के लिए एरियल डिस्टेंस है न कि सड़क से। आज सुनवाई के दौरान स्टोन क्रशर संचालक ने आपत्तियों के निपटारे के बाद खोलने की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने इनकार कर दिया।