हल्द्वानी के पेट्रोल पंपों पर बोतल में तेल बेचना बैन, दंगों व फुटकर बिक्री को देखते हुए लिया गया फैसला
देश में बीते दिनों हुए दंगों व डीजल-पेट्रोल को फुटकर में बेचे जाने के मामले सामने आने के बाद दर्जन भर से अधिक पेट्रोल पंपों में नोटिस चस्पा किए गए हैं।
हल्द्वानी, भानु जोशी : महानगर के पेट्रोल पंपों में अब बोतल में तेल नहीं मिलेगा। देश में बीते दिनों हुए दंगों व डीजल-पेट्रोल को फुटकर में बेचे जाने के मामले सामने आने के बाद दर्जन भर से अधिक पेट्रोल पंपों में नोटिस चस्पा किए गए हैं। बोतलों में तेल लेने या देने वालों पर दस हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
आमतौर पर लोग पेट्रोल पंप पर बोतल लेकर पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंच जाते हैं। इन बोतलों में तेल भराने के बाद उनका क्या किया जाता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। इधर, कई राज्यों में बीते दिनों भड़के दंगों में आगजनी के लिए पेट्रोल-डीजल के उपयोग का मामला सामने आया, जबकि, कई दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की कमी के चलते लोग बोतलों में तेल भरकर जमा करते हैं, जिसे बाद में औने-पौने दामों पर बेचा जाता है। इन मामलों को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी के पेट्रोल पंपों में जिला प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिनमें बोतलों में पेट्रोल न दिए जाने की बात कही गई है।
नियमों को दिखाया जा रहा था ठेंगा
इससे पूर्व पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद पूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप स्वामियों को बोतलों में डीजल-पेट्रोल न देने की हिदायत दी थी, मगर पेट्रोल पंप संचालकों ने इस हिदायत को दरकिनार कर दिया था।
दंगों व फुटकर में डीजल-पेट्रोल बेचे जाने के मामलों को ध्यान में रखते हुए फैसला
रवि सनवाल, पूर्ति निरीक्षक हल्द्वानी ने बताया कि दंगों व फुटकर में डीजल-पेट्रोल बेचे जाने के मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी पेट्रोल पंपों को बोतलों में तेल न देने की हिदायत दी गई है। इससे संबंधित नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। इसमें दस हजार से एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
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