ढैंचा बीज घोटाला मामले में पांच हजार का जुर्माना
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने ढैंचा बीज घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए प्रति शपथपत्र प्र
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने ढैंचा बीज घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए प्रति शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर याचिकाकर्ता पर पांच हजार जुर्माना लगा दिया। साथ ही अगली सुनवाई सात मार्च नियत कर दी।
गाजियाबाद निवासी जेपी डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2005-06 में तत्कालीन सरकार द्वारा खरीफ की फसल को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ढैंचा बीज वितरण की योजना बनाई। ढैंचा बीज बाजार मूल्य से 60 फीसदी अधिक में खरीदा गया। इस मामले की जांच के लिए बने त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई सात मार्च नियत कर दी, जबकि प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर याचिकाकर्ता पर पांच हजार जुर्माना लगा दिया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए बार-बार समय मांगा जा रहा है, जिससे अदालत का समय खराब हो रहा है। उन्होंने याचिका की ग्राह्यता पर भी सवाल उठाए।