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रुलक संस्था ने महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत जारी किया नोटिस

देहरादून की रुलक संस्था ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत नोटिस जारी किया है ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 07:55 PM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 07:55 PM (IST)
रुलक संस्था ने महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत जारी किया नोटिस
रुलक संस्था ने महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत जारी किया नोटिस

नैनीताल, जेएनएन : देहरादून की रुलक संस्था ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत नोटिस जारी किया है । जिसमें उनके द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के तीन मई 2019 के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना करने पर अवमानना याचिका दायर करने सम्बन्धी सूचना दी गई है ।

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रुलक संस्था के अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने बताया कि किसी राज्यपाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार उन्हें दो माह पहले सूचना देनी होती है । इसी क्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल को यह सूचना दी गई है । उन्होंने बताया कि मई 2019 में हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान बाजार दर पर छह माह के भीतर करने को कहा था । लेकिन अब तक यह भुगतान नहीं हुआ है । लिहाजा रुलक संस्था कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने जा रही है ।


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