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रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक रोपवे मामले में हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब NAINITAL NEWS

हाई कोर्ट ने रानीबाग से ज्योलीकोट होते हुए हनुमानगढ़ी तक प्रस्तावित रोपवे को चुनौती देती याचिका पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद व राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कह

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 29 Aug 2019 11:22 AM (IST)Updated: Thu, 29 Aug 2019 05:28 PM (IST)
रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक रोपवे मामले में हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब NAINITAL NEWS
रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक रोपवे मामले में हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब NAINITAL NEWS

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने रानीबाग से ज्योलीकोट होते हुए हनुमानगढ़ी तक प्रस्तावित रोपवे को चुनौती देती याचिका पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद व राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पर्यटन विकास परिषद व राज्य सरकार ने रानीबाग से नैनीताल हनुमानगढ़ी तक रोपवे प्रस्तावित किया है।

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इसके लिए निहालनाला व बलियानाला के मध्य मनोरा पीक पर निर्माण कार्य होना है। ये दोनों नाले भूगर्भीय दृष्टिï से बेहद संवेदनशील हैं, लिहाजा इसमें किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पूर्व में भी हनुमानगढ़ी में किसी तरह के निर्माण पर रोक लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार व उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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