Road Safety: नैनीताल के बच्चों ने ली शपथ, नाबालिग होते हुए कभी भी बाइक, स्कूटी या कार नहीं चलाऊंगा
Road Safety with Jagran दैनिक जागरण की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शनिवार को नैनीताल में विद्यार्थियों व शिक्षकों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। यातायात निरीक्षक आदेश कुमार ने नाबालिग होते हुए कभी भी स्कूटी-बाइक या कार नहीं चलाने की शपथ दिलाई।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : Road Safety with Jagran: मैं शपथ लेता हूं कि मैं मोटर वाहन एक्ट में दिए गए नियमों का पालन करूंगा। कभी भी नाबालिग होते हुए बाइक, स्कूटी या कार नहीं चलाऊंगा। मैं अपने माता-पिता, भाई-बहन व रिश्तेदारों को बताऊंगा कि मोटर वाहन अधिनियम का पालन कर स्वयं के साथ ही समाज को भी सुरक्षित रखें।
बच्चों व शिक्षकों को दिलाई शपथ
शनिवार को दैनिक जागरण की ओर से भारतीय शहीद सैनिक स्कूल की प्रार्थना सभा में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों व शिक्षकों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करते हुए यही शपथ दिलाई गई। सैकड़ों बच्चों को यातायात निरीक्षक आदेश कुमार ने यातायात नियमों का अनुपालन करने व नाबालिग होते हुए कभी भी स्कूटी-बाइक या कार नहीं चलाने की शपथ दिलाई।
#दैनिकजागरणसड़कसुरक्षाअभियान
नैनीताल के शहीद सैनिक स्कूल में बच्चों व शिक्षकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पाठ पढ़ाते यातायात निरीक्षक आदेश कुमार, साथ में प्रधानाचार्य बिशन सिंह मेहता।@JagranNews @joshiumeed @nitin_gadkari @pushkardhami pic.twitter.com/ZfO2mHeqht— काली कुमाऊं समेत, पहाड़ की आवाज (@Kishor_Joshi098) November 26, 2022
एमवी एक्ट की दी जानकारी
इससे पहले यातायात निरीक्षक आदेश कुमार ने बच्चों से अपने माता-पिता को वाहन के लिए दबाव नहीं डालने को कहा। उन्होंने स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया। एक्ट के तहत लाइसेंस बिना गियर वाले वाहन के लिए 16 वर्ष की उम्र के बाद बनता है, जैसे कि स्कूटी। 18 वर्ष की उम्र होने के बाद बाइक चलाने का लाइसेंस बनता है। बच्चों को वाहन चलाने की जरूरत नहीं है। चेकिंग के दौरान वाहन को कट मारना या यू टर्न लेना गलत है। यू टर्न में किसी वाहन से टकराने पर जान भी जा सकती है। यातायात नियम, सिग्नल का पालन करें।
यह भी पढ़ें : आप भी नहीं जानते होंगे ट्रैफिक रूल का यह छोटा सा नियम, सड़क पर पैदल चलते समय सबसे जरूरी है ये बात
माता-पिता भी नियम तोड़ें तो उन्हें टोकें
टीआइ ने कहा कि एक्ट के अंतर्गत ओवरस्पीड, रफ ड्राइविंग नहीं करें। जब भी माता-पिता या सीनियर लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करें तो नियमों का पालन करने को कहें। उत्तराखंड पुलिस एप डाउनलोड करने के बारे में बताते हुए कहा कि एप में यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई है।
जागरण के अभियान को सराहा
टीआइ आदेश कुमार ने कहा कि सड़क हादसों में बीमारी से अधिक मौतें हो रही हैं। प्रधानाचार्य बिशन सिंह मेहता ने यातायात निरीक्षक का स्वागत करते हुए जागरण के अभियान की सराहना की। कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से हादसों में कमी आएगी। इस अवसर पर यातायात पुलिस के जीत सिंह, उप प्रधानाचार्य प्रवीण सती, एनएसएस कार्यक्रम प्रभारी डा रेनू बिष्ट, गोविंद बोरा, आलोक कुमार, उत्कर्ष बोरा, मुक्ता चौधरी, गीतिका, शाहनवाज, महेश कुमार, निशा, अवंतिका के अलावा करीब एक हजार से अधिक छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें : हादसे रोकने को परिवहन विभाग लापरवाह चालकों पर ऐसे कसेगा शिकंजा, पढ़िए नैनीताल RTO का साक्षात्कार