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चरस के साथ पकड़े आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल : विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अरविंद कुमार की कोर्ट ने एक किलो आठ ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरो

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Jan 2018 06:27 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jan 2018 06:27 PM (IST)
चरस के साथ पकड़े आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
चरस के साथ पकड़े आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल : विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अरविंद कुमार की कोर्ट ने एक किलो आठ ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 16 दिसंबर को काठगोदाम के एसआइ प्रताप सिंह नेगी साथियों के साथ गश्त पर थे तो रेलवे फाटक के पास पुल पर उन्हें एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, पुलिस को देख सकपका गया। उसे वहीं पर पकड़ लिया गया। तलाशी ली तो उसके पास एक किलो आठ ग्राम चरस बरामद की गई। पूछताछ में उसने अपना नाक भुवन लाल पुत्र गंगा राम निवासी बागजाला, नियर जसौद बंदिर के पास कुंवरपुर गौलापार हल्द्वानी बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया और जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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