Uttarakhand Lockdown Day 5 : नैनीताल जिले में बंदियों की रिहाई अंतिम चरण में
नैनीताल जिले के आपराधिक मामलों में लिप्त कुल 68 विचाराधीन बंदियों की अंतरिम जमानत या पेरोल पर रिहा करने का रास्ता खोल दिया है।
हल्द्वानी, जेएनएन : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में गठित हाईपावर कमेटी ने नैनीताल जिले के आपराधिक मामलों में लिप्त कुल 68 विचाराधीन बंदियों की अंतरिम जमानत या पेरोल पर रिहा करने का रास्ता खोल दिया है। इसमें 58 बंदी उपकारागार हल्द्वानी व 10 जिला कारागार नैनीताल में निरुद्ध हैं। हाइपावर कमेटी का आदेश पर पर जेल प्रशासन ने कैदियों की ओर से रिहाई के लिए प्रार्थना पत्र बनाने व अन्य कागजी औपचारिकता पूरी करनी शुरू कर दी है। अगले कुछ ही दिनों में ये कैदी जेल से रिहा होकर खुली हवा में सांस लेंगे।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जेलों में बंद कैदियों व बंदियों की संख्या कम करने के आदेश दिए हैं। इसकेे लिए हर राज्य में राज्य विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन किया गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक नैनीताल मनोज आर्य ने बताया कि नैनीताल जिले की आपराधिक घटनाओं में आरोपित कुल 68 बंदियों को रिहा करने के हाइपावर कमेटी ने आदेश दिए हैं। कमेटी के आदेश मिलते ही बंदियों को रिहा करने के लिए की जाने वाली औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है।
स्वास्थ्य परीक्षण के बाद प्रशासन भेजेगा घर तक
वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज अार्य ने बताया कि न्यायालय की ओर से रिहाई आदेश आने पर स्वास्थ्य महकमा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। इसमें स्वस्थ होने की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बंदियों काे उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। रिहाई के साथ दिन बाद भी उनके गृह जनपद का स्वास्थ्य महकमा बंदियों की दोबारा जांच करेगा।
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