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20 लाख की सुपारी देकर महिला की हत्या कराने वाले आरोपित की जमानत नामंजूर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने 20 लाख की सुपारी देकर महिला की हत्या करने के मामले में आरोपित वाहन चालक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 12 Oct 2019 01:48 PM (IST)Updated: Sat, 12 Oct 2019 01:48 PM (IST)
20 लाख की सुपारी देकर महिला की हत्या कराने वाले आरोपित की जमानत नामंजूर
20 लाख की सुपारी देकर महिला की हत्या कराने वाले आरोपित की जमानत नामंजूर

नैनीताल, जेएनएन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने 20 लाख की सुपारी देकर महिला की हत्या करने के मामले में आरोपित वाहन चालक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले के तीन अन्य आरोपितों की अदालत पूर्व में ही जमानत नामंजूर कर चुकी है। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार इसी साल 11 मई को कोरबा जमनीपाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छत्तीसगढ़ निवासी सुरजीत कौर पुत्री मंगल सिंह ने लालकुआं कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें कहा था कि उसकी बहन कुलजीत कौर पत्नी हरचरन चावला निवासी शिवालिकपुरम हल्दूचौड़ रात करीब सवा आठ बजे शिवालिक कॉलोनी से सामान लेकर लौट रही थी। तभी हाईवे पर अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया।

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आनन-फानन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका की बहन ने घटना को हादसे के बजाय हत्या करार देते हुए मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि विवाहिता की उसके पति ने ही सुपारी देकर हत्या कराई है। पुलिस ने इस मामले में सुपारी लेने वाले लक्ष्मण सिंह भाटिया निवासी आदर्श नगर कॉलोनी कंजाबाग खटीमा, घटना में प्रयुक्त वाहन मालिक नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू निवासी ग्राम नगला नानकमत्ता व वाहन चालक छिंदर सिंह उर्फ छिंदा पुत्र सुरजन सिंह निवासी सरकड़ी ऊधमसिंह नगर को गिरफ्तार किया।

शुक्रवार को इस मामले में आरोपित वाहन चालक छिंदा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। जिसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर डीजे कोर्ट ने गौलापुल के नीचे अवैध खनन में शामिल आरोपित ड्राइवर समीर उर्फ चंदू पुत्र निजाम निवासी नई बस्ती काठगोदाम व चालक इरशाद हुसैन पुत्र रहीम अहमद पुत्र बहादुर निवासी बद्रीपुरा काठगोदाम की जमानत अर्जी भी नामंजूर कर दी।

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