पब्लिक स्कूलों की हड़ताल का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, सरकार से जवाब तलब
एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य करने के विरोध में पब्लिक स्कूलों की हड़ताल का मामला हार्इकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले पर सुनवार्इ करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हल्द्वानी में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य किए जाने के विरोध में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से चार अप्रैल तक जवाब मांगने के साथ ही स्कूल एसोसिएशन को दस्ती नोटिस जारी किया है।
हल्द्वानी निवासी नवीन कपिल व दिनेश चंदोला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार द्वारा सरकारी-अर्ध सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा का व्यावसायीकरण रोकने के लिए यह सराहनीय कदम है, मगर पब्लिक स्कूल व बुक सेलरों द्वारा मुनाफे को देखते हुए आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि हड़ताल करने वालों पर आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार से जवाब मांगने के साथ ही पब्लिक स्कूल एसोसिएशन को दस्ती नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई चार अप्रैल नियत की गई है।
इधर, प्रोग्रेसिव प्रिंसपल्स एसोसिएशन की ओर से सरकार के इस आदेश को चुनौती देती याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले में पुनर्विचार याचिका
यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने निकायों में गांवों को मिलाने के नोटिफिकेशन को किया निरस्त
यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने पूछा, निकायों के सीमा विस्तार से पहले सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया