प्रेम विवाह करने पर भाइयों ने कर दिया बहन का बेरहमी से कत्ल, फांसी की सजा पर हाई कोर्ट में हुई सुनावाई
Honor Killing Haridwar खानपुर हरिद्वार में स्वजनों को विरुद्ध जाकर शादी करने के मामले में दो सगे और ममेरे भाइयों ने बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मामले जिला तीनों को फांसी की सजा सुनाई है और पुष्टि के लिए हाई कोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा है।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : Prity murder case Khanpur haridwar : हाई कोर्ट नैनीताल ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीन अभियुक्तों की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 28 जुलाई की तिथि नियत की है। खानपुर हरिद्वार में स्वजनों की मर्जी के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह करने पर भाइयों ने बहन की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
अरुण ने कहा, कुलदीप और राहुल ने की थी हत्या
मंगलवार को हाई कोर्ट ने अभियुक्त कुलदीप, राहुल और अरुण की अपीलों व फांसी की सजा के मामले में एक साथ सुनवाई की। अरुण की तरफ से कहा गया कि वह इस घटना में शामिल नहीं है। हत्या काे अंजाम कुलदीप और राहुल ने दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 28 जुलाई की तिथि नियत की है।
जिला कोर्ट ने पुष्टि के लिए हाई कोर्ट भेजा है आदेश
Honor Killing Haridwar : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाई व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाई कोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था।
2014 में प्रीती ने किया था प्रेम विवाह
खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने 2014 में पास के ही धर्मपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था। प्रीती की शादी से परिजन खुश नहीं थे। उन्होंने शादी का विरोध किया था। जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था।
18 मई 2018 को कर दी थी बेरहमी से हत्या
18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतका के पति बृजमोहन ने उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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