मृतक के आश्रितों को मिलने वाले क्लेम का फार्म अब पुलिसवाले खुद भरेंगे NAINITAL NEWS
सड़क हादसों के बाद अब पुलिस बिना पीडि़त पक्ष के ही मुकदमा दर्ज कर सकेगी। साथ ही हादसों के बाद मृतक के आश्रितों को मिलने वाले क्लेम का फार्म भी पुलिस ही भरेगी।
रुद्रपुर, जेएनएन : सड़क हादसों के बाद अब पुलिस बिना पीडि़त पक्ष के ही मुकदमा दर्ज कर सकेगी। साथ ही हादसों के बाद मृतक के आश्रितों को मिलने वाले क्लेम का फार्म भी पुलिस ही भरेगी। यह आवश्यक दिशा निर्देश डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग में दिए।
डीजीपी ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब राज्य में पुलिस सड़क हादसों में मृतक का क्लेम का फार्म भरेगी, जिसकी सूचना एक माह में संबंधित जिला न्यायालय में देनी होगी। साथ ही घटना के बाद अगर मृतक या फिर घायलों के परिजन केस दर्ज न कराए तो ऐसे मामलों में पुलिस खुद ही केस दर्ज करेगी। डीजीपी ने सड़क हादसों में दर्ज होने वाले मुकदमों की चार्जशीट भी एक माह में कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर एसएसपी बरिंदरजीत सिंह, एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
पैदल और दोपहिया चालकों के साथ हो रहे हादसे
ऊधमसिंहनगर में पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन चालकों के साथ अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं। एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने बताया कि छह माह में जिले में 181 सड़क हादसे हुए हैं। इसमें 73 दोपहिया चालक और 67 लोग पैदल थे। जबकि इन हादसों में 39 पैदल लोगों की मौत और 51 दोपहिया चालकों की मौत हुई है। इसके अलावा 41 राहगीर और 48 बाइक सवार घायल हुए हैं।