कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका निस्तारित
हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में लावारिस कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
नैनीताल, जेएनए : हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में लावारिस कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लावारिस कुत्तों के लिए सेल्टर हाउस बनाने को लेकर प्रत्यावेदन डीएम व मुख्य नगर आयुक्त को फिर से देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में तल्ली बमौरी हल्द्वानी निवासी हेम चंद्र कपिल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि हल्द्वानी शहर में रोजाना 50 से 70 लोगों को लावारिस कुत्ते के काटने की घटनाएं सामने आती हैं। पिछले एक साल में 11 हजार लोगों को लावारिस कुत्तों ने जख्मी किया। एक मासूम की उपचार के दौरान मौत हो गई। जब याचिकाकर्ता द्वारा आरटीआइ के माध्यम से बेस चिकित्सालय से जानकारी ली तो पता चला कि एक एंटी रैबीज इंजेक्शन चार मरीजों को लगाया जाता है जबकि प्रतिदिन 50 से 70 इंजेक्शन की जरूरत है। याचिकाकर्ता के अनुसार लावारिस कुत्तों के लिए सेल्टर हाउस बनाने को लेकर डीएम व मुख्य नगर आयुक्त से शिकायत की मगर कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिका में लावारिस कुत्तों के लिए सेल्टर हाउस बनाने व अस्पतालों में एंटी रैबीज के पर्याप्त इंजेक्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।