गर्मियों में सुबह पांच बजे व जाड़ों में सात बजे के पहले उठाएं कूड़ा
हाईकोर्ट ने देहरादून शहर में कूड़ा निस्तारण में अव्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया निर्देश।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाईकोर्ट ने देहरादून शहर में कूड़ा निस्तारण में अव्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश दिए हैं कि देहरादून शहर से समस्त कूड़ा गर्मियों में 15 अप्रैल से 15 सिंतबर तक सुबह 5 बजे से पहले तथा शाम 8.30 के बाद व जाड़ों में 16 सिंतबर से 14 अप्रैल तक सुबह सात बजे से पहले व शाम छह बजे के बाद उठाए जाएं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता देहरादून निवासी जतीन सब्बरवाल के अधिवक्ता ने खंडपीठ को कूड़े के फोटोग्राफ दिखाकर बताया कि अब भी कूड़े का निस्तारण नहीं हुआ है। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने नगर निगम से पूछा है कि जो डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का एग्रीमेंट किया गया है, वह अभी तक कितना प्रभावी रूप से चल रहा है, इसकी रिपोर्ट चार अक्टूबर को दें। याचिका में कहा गया था कि देहरादून में कई दिनों से सड़क के किनारों, चौराहों, गली, मोहल्लों में नगर निगम द्वारा सफाई नही कराई जा रही है, जिससे शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं और कई तरह की बीमारिया होने का खतरा बढ़ गया है। इसकी शिकायत शहरवासियों ने नगर निगम, राज्य सरकार व पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड से भी की लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पूर्व में कोर्ट ने देहरादून के डीएम व नगर निगम को निर्देश दिए थे कि वह 24 घटे के भीतर सभी फुटपाथों, सार्वजनिक स्थानों सहित अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों के आसपास से कूड़ा हटाना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर कूड़ा नहीं हटाया जाता है तो मुख्य नगर अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। सोमवार को याचिकाकर्ता ने 24 सिंतबर की देहरादून शहर में फैले कूड़े की फोटोग्राफ दिखाई, जो सुबह नहीं उठाया गया था।