पतंजलि आयुर्विज्ञान शोध संस्थान को हाई कोर्ट से झटका, बढ़ी फीस वापस करने का आदेश nainital news
हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्विज्ञान शोध संस्थान हरिद्वार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मेडिकल छात्रों की बढ़ी हुई फीस आठ सप्ताह में लौटाने का आदेश पारित किया है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्विज्ञान शोध संस्थान हरिद्वार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मेडिकल छात्रों की बढ़ी हुई फीस आठ सप्ताह में लौटाने का आदेश पारित किया है।
पतंजलि आयुर्विज्ञान शोध संस्थान में बीएएमएस के छात्र शुभम पंत व 23 अन्य द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी। छात्रों का कहना था कि कोर्ट ने संस्थान को बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश दिए थे मगर संस्थान द्वारा बढ़ी फीस वापस नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उनसे 80 हजार फीस ली जानी थी मगर संंस्थान द्वारा 2.15 लाख रुपये फीस वसूली गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद संस्थान को आठ सप्ताह में बढ़ी हुई फीस लौटाने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने छात्रों के उत्पीडऩ पर भी नाराजगी प्रकट की।
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