सड़क हादसे में मृतक की पत्नी को 5.78 लाख मुआवजा देने का आदेश
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर ने सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की पत्नी व अन्य परिजनों को 5 लाख 78 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। पत्नी ने मुआवजे का वाद कोर्ट में दायर किया था।
काशीपुर, जागरण संवाददाता : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर ने सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की पत्नी व अन्य परिजनों को 5 लाख 78 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। 7 जुलाई 2018 को ग्राम फैजुल्लागंज ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी चौकीदार की ट्रक से कुचल कर मौत हो गई थी। पत्नी ने मुआवजे का वाद कोर्ट में दायर किया था।
मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांव फैजुल्लागंज निवासी गंगा देई ने ठाकुरद्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 जुलाई 2018 उसके पति ठाकुरद्वारा में ही नईम अहमद की आरा मशीन पर रात में चौकीदारी कर रहे थे। इसी दौरान ट्रक संख्या यूपी-22-एटी-0731 लकड़ी लेकर आया। उस समय विक्रम सिंह आरा मशीन पर खड़े होकर चौकीदारी कर रहे थे। रात में करीब 11:00 बजे ट्रक चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बिना इंडिगेटर व हार्न दिए बैक कर दिया।
ट्रक के पीछे खड़ा विक्रम उसके नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी ने मुआवजे के लिए जिला जज ऊधमसिंह नगर की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के लिए मामला अपर जिला जज काशीपुर ओम कुमार की अदालत में भेजा गया। मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति ने न्यायालय को मृतक पत्नी गंदा गंगा देई, चश्मदीद गवाह चरण सिंह को परीक्षित कराया।
न्यायालय को बताया कि इस घटना में सारी गलती ट्रक चालक की थी। अधिवक्ता प्रजापति के तर्कों से सहमत होकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद कोर्ट ने ट्रक की बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस को आदेश दिया कि वह मृतक के परिजनों को 578000 रुपये साढ़े सात प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करें।