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हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए

हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण का जमा पासपोर्ट जारी करने के आदेश पारित किए हैं। बता दें कि बालकृष्ण का पासपोर्ट जुलाई 2011 से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में जमा है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 07:21 PM (IST)Updated: Wed, 18 Jul 2018 05:29 PM (IST)
हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए
हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट से पंतजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण का जमा पासपोर्ट जारी करने के आदेश पारित किए हैं। 

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बालकृष्ण का पासपोर्ट जुलाई 2011 से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में जमा है। 2011 में सीबीआई की ओर से धोखाधड़ी व फर्जी तरीके से शैक्षणिक दस्तावेज व पासपोर्ट हासिल करने का आरोप लगाया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामला दर्ज करते हुए साजिश करने का आरोप लगाया था। 

तब से पासपोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट में जमा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मंगलवार को मामले को सुनने के बाद आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट जारी करने के आदेश पारित किए है। साथ ही बालकृष्ण से कहा है कि वह या तो पासपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष पेश हों या विदेश से लौटने के बाद हलफनामा प्रस्तुत करें। कोर्ट के फैसले से पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत मिली है।

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