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वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन व अन्य लाभ देने के आदेश

हाई कोर्ट ने लोनिवि और सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की मुराद पूरी करते हुए राज्य सरकार की सौ के करीब विशेष अपीलों को खारिज कर दिया।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 08:45 PM (IST)Updated: Fri, 27 Apr 2018 05:03 PM (IST)
वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन व अन्य लाभ देने के आदेश
वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन व अन्य लाभ देने के आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग व अन्य विभागों के वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि को जोड़ते हुए पेंशन समेत अन्य लाभ देने के आदेश को सही ठहराया है। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर करीब सौ विशेष अपीलों को भी खारिज कर दिया। ताजा फैसले से करीब तीन हजार कार्मिक लाभान्वित होंगे।उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल पांच जून को दिए एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा की एकलपीठ ने लोनिवि, सिंचाई व वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की समस्त सेवा को जोड़ते हुए उन्हें पेंशन सहित अन्य लाभ देने के आदेश पारित किए थे। नैनीताल लोनिवि में कार्यरत गिरीश जोशी, पौड़ी गढ़वाल के विक्रम सिंह समेत अन्य ने इस संबंध में याचिका दायर कर कहा था कि उनके वर्कचार्ज की सर्विसेज को जोड़ते हुए उन्हें पेंशन समेत अन्य लाभ देने की मांग की थी।

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सुनवाई के दौरान उप्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र कुमार सिंह तथा उत्तराखंड सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने दलीलें देकर एकलपीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने वीरवार को एकलपीठ के खिलाफ दायर विशेष अपीलों को खारिज कर मामला निस्तारित कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एमसी पंत व ललित बेलवाल ने पैरवी की। 

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