सार्वजनिक क्षेत्र के यात्री वाहनों का एक साल का परमिट रिन्यूअल मुफ्त Nainital News
कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के यात्री वाहनों के संचालकों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है।
हल्द्वानी, जेएनएन : कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के यात्री वाहनों के संचालकों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। परिवहन विभाग ने यात्री वाहनों का 31 जनवरी तक वैध परमिट धारकों नवीनीकरण में एक वित्तीय वर्ष की छूट दे दी है। इसके साथ ही सार्वजनिक वाहनों का तीन माह का रोड टैक्स भी परिवहन विभाग ने माफ कर दिया है। हालांकि माल वाहक वाहनों को सरकार ने इन छूटों से अलग रखा हुआ है।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन की वजह से सार्वजनिक वाहनों से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार पड़े हैं। परिवहन विभाग ने गाइड लाइन जारी कर वाहनों के संचालन की अनुमति तो दी है, लेकिन इसकी शर्तों के हिसाब से वाहन संचालन के बजाय संचालक वाहन खड़े रखना पसंद कर रहे हैं। इसे में वाहन चालकों पर आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। इधर परिवहन विभाग के सचिव शैलेष बगौली की ओर से गुरुवार को जारी आदेश ने सार्वजनिक वाहनों से जुड़े लोगाें के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है।
परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक स्टेज कैरीज बस, कांट्रेक्ट कैरीज बस, कांस्टेक्ट टैक्सी, मैक्सी कैब, कांटेक्ट कैरीज आटो रिक्शा एवं विक्रम के 31 जनवरी 2020 तक वैध परमिट धारकों को इस तिथि के बाद वर्ष 2020-21 में एक बार परमिट नवीनीकरण शुल्क में छूट दी गयी है। इसके साथ ही इन वाहनों के साथ ही ई-रिक्शा आदि यात्री वाहनों का तीन माह का मोटरयान टैक्स का भुगतान भी माफ कर दिया गया है।
एआरटीओ प्रशासन हल्द्वानी संदीप वर्मा ने बताया कि परिवहन सचिव का आदेश सभी आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों में पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के यात्री वाहनों को शुरुआत में पांच साल तक का परमिट दिया जाता है। इस अवधि के पूर्ण होने पर वाहन का परमिट नवीनकरण के बाद ही संचालन किया जा सकता है।
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