अनियमितता बरतने के कारण पांच मांस विक्रेताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना
दुकानों का पंजीकरण न होने व गंदगी पाए जाने पर जिले में पांच मांस विक्रेताओं पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। पछिले साल खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्व पुलिस नगर निगम और पशु पालन विभाग की संयुक्त टीमों ने जिलेभर में छापामार मारा था।
हल्द्वानी, जेएनएन : दुकानों का पंजीकरण न होने व गंदगी पाए जाने पर जिले में पांच मांस विक्रेताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अगले 30 दिन में भरना होगा। साल 2019 में खाद्य सुरक्षा विभाग, राजस्व, पुलिस, नगर निगम और पशु पालन विभाग की संयुक्त टीमों ने जिलेभर में मांस विक्रेता व कारोबारियों पर छापामार कार्रवाई की गई थी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलाश टम्टा ने घास मंडी, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी मछली बाजार में बिना पंजीकरण के मांस की दुकान संचालित होते पकड़ी।
खुले व गंदगी में मांस बेचते हुए भी विक्रेताओं को पकड़ा। ऐसे में विक्रेता मोहम्मद दानिस, गुलफाम और बबलू सोनकर के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं में चालान की कार्रवाई कर न्यायालय में वाद दायर किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कैलाश टोलिया की अदालत ने तीनों विक्रेताओं पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर नंद किशोर ने बिना पंजीकरण और गंदगी के मामले में मोहम्मद नईम व परवेज खान का चालान कर वाद दायर किया था। इस मामले में भी दोनों मांस विक्रेताओं पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।