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चार मांस विक्रेताओं व एक कैंटीन संचालक पर लगाया गया एक लाख का जुर्माना

बुधवार को पांच मामलों को निस्तारित करते हुए न्याय निवारण अधिकारी व अपर जिलाधिकारी केएस टोलिया ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 17 Sep 2020 09:45 AM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2020 09:45 AM (IST)
चार मांस विक्रेताओं व एक कैंटीन संचालक पर लगाया गया एक लाख का जुर्माना
चार मांस विक्रेताओं व एक कैंटीन संचालक पर लगाया गया एक लाख का जुर्माना

हल्द्वानी, जेएनएन : खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। बुधवार को पांच मामलों को निस्तारित करते हुए न्याय निवारण अधिकारी व अपर जिलाधिकारी केएस टोलिया ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी बेतालघाट व कौस्याकुटौली राजेश शर्मा ने बताया कि 2019 में उनके द्वारा वाद दायर किए गए थे।

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न्याय निवारण अधिकारी ने मामलों को निस्तारित करते हुए अधेरा निवासी भवान सिंह मेहरा को बीआर आंबेडकर छात्रावास की कैंटीन में गंदगी मिलने व पंजीकरण न कराने पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। हल्द्वानी निवासी मांस विक्रेता इसरार अहमद, इमरान, खैरना निवासी मो. आजम व मो. परवेज पर गंदगी मिलने व लाइसेंस न होने पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया हैं। जुर्माने की राशि अदा न करने पर राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली होगी।


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