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अब जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कराएं श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन Nainital News

श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। पंजीयन नहीं होने से लोग योजनाओं का लाभ लेने से रह जाते हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 04:22 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 12:00 PM (IST)
अब  जन सुविधा केंद्र  के माध्यम से कराएं श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन Nainital News
अब जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कराएं श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन Nainital News

हल्द्वानी, जेएनएन : श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। पंजीयन नहीं होने से लोग योजनाओं का लाभ लेने से रह जाते हैं। दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम विभाग में आए दिन भीड़ और विवाद की स्थिति रहती है। अब यह सुविधा जन सुविधा केंद्र (सीएससी) पर मिलने लगी है। निर्धारित शुल्क अदा कर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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लाॅकडाउन में श्रम विभाग ने मजदूरों को कई सुविधा दी। नकदी राहत पहुंचाने के साथ दूसरी तरह की मदद दी गई। श्रमिक परिवारों को उपकरण, सिलाई मशीन, साइकिल भी दी जाती रही हैं। इसके लिए श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। सीएससी संचालक जितेंद्र कुमार ने बताया कि जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर श्रमिक अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन होते ही श्रमिक को एक रसीद दी जाती है। 15 दिनों के भीतर संबंधित सीएससी पर ही श्रम विभाग में पंजीयन का कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं।

ये दस्तावेज जरूरी

  • -पासपोर्ट साइज के दो फोटो
  • -आयु प्रमाणित करता प्रमाणपत्र
  • -पिछले साल 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने या भवन निर्माण यूनियन द्वारा दिया प्रमाणपत्र अथवा शपथपत्र।
  • -आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति

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