Move to Jagran APP

सेवा कर जमा नहीं करने वाले कारोबारियों पर कसा शिकंजा

रिटर्न न जमा करने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 06:31 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 06:31 PM (IST)
सेवा कर जमा नहीं करने वाले कारोबारियों पर कसा शिकंजा
सेवा कर जमा नहीं करने वाले कारोबारियों पर कसा शिकंजा

जासं, हल्द्वानी : रिटर्न न जमा करने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) का छह माह से ज्यादा रिटर्न जमा नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

loksabha election banner

अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर के 787 कारोबारी चिह्नित किये हैं जो छह माह के ज्यादा समय से रिटर्न नहीं भर रहे हैं। इनको रिटर्न जमा करने के लिए कहा गया। फिर भी रिटर्न जमा नहीं हुए हैं। जिसके सीजीएसटी ने सभी कारोबारियों को सात दिन का पीएच (पर्सनल हियरिंग) नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी कारोबारी रिटर्न नहीं देता है तब विभाग धारा 62 में स्वयं कर निर्धारण कर देगा और कारोबारी से कर वसूला जाएगा। 10 लाख से कम टर्नओवर वाले ने भी लिया पंजीयन

जीएसटी में 10 लाख सालाना टर्नओवर वाले ही कारोबारी पंजीयन ले सकते हैं। एक जुलाई 2017 लागू होने के बाद सैकड़ों ऐसे कारोबारियों ने भी जीएसटी में पंजीयन ले लिया, जिनका सालाना टर्नओवर 10 लाख से कम है। सीजीएसटी ने ऐसे 283 कारोबारियों को चिह्नित कर पंजीयन निरस्त कर दिया है। अभी भी चिह्नित किया जा रहा है। 10 लाख से कम टर्नओवर वालों को भी जमा करना है रिटर्न

अगर आपने जीएसटी में पंजीयन लिया है और आपका कारोबार 10 लाख से भी कम है तब भी आपको रिटर्न जमा करना है। सीजीएसटी के अनुसार सैकड़ों कारोबारी 10 लाख से कम होने की वजह से रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं उन्हें भी रिटर्न देना है।

पीएस का नोटिस दिया गया है

एचवी पाडे, सहायक आयुक्त, सीजीएसटी ने बताया कि कारोबारी जो रिटर्न नहीं दे रहे हैं उन्हें पर्सनल हियरिंग का नोटिस दिया है। इसके बाद पंजीयन निरस्त, कर वसूली की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.