उत्तरकाशी जिला पंचायत के मामले में एकलपीठ के आदेश को चुनौती, सरकार व शिकायतकर्ताओं को नोटिस
मुख्यमंत्री को एक व्यक्ति ने पत्र भेजकर शिकायत की थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कमिश्नर गढ़वाल को जांच के निर्देश दिए थे। सीएम के इस आदेश को दीपक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने हाई कोर्ट की एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अपील दायर की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार, सचिव तथा निदेशक पंचायती राज, डीएम उत्तरकाशी व पांचों शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किया। अध्यक्ष पर जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितता का आरोप है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की अपील पर सुनवाई हुई। मामले में मुख्यमंत्री को एक व्यक्ति ने पत्र भेजकर शिकायत की थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कमिश्नर गढ़वाल को जांच के निर्देश दिए थे। सीएम के इस आदेश को दीपक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सरकार ने बताया कि सीएम द्वारा दिया गया जांच आदेश वापस ले लिया गया है। इसके बाद ही सचिव पंचायती राज ने पांच लोगों के लिखित शिकायती पत्र देकर के आधार जिपं अध्यक्ष के खिलाफ फिर प्रारंभिक जांच के निर्देश दे दिए।
इस जांच को भी जिपं अध्यक्ष ने एकलपीठ में चुनौती दी तो सरकार की दलील के बाद कोर्ट ने अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अब एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अध्यक्ष ने विशेष अपील की है। जिस पर खंडपीठ ने सरकार, सचिव पंचायती राज, डीएम के अलावा शिकायतकर्ता जिपं सदस्य एचएस रावत, चंदन सिंह पवार, पवन सिंह, आनंद सिंह राणा व दलबीर सिंह को 22 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है।