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केन्‍द्र, राज्य सरकार व पंतनगर विश्वविधालय काे हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

हाई कोर्ट ने ठेका मजदूर कल्याण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंतनगर विश्वविधालय, राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 05:16 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 05:16 PM (IST)
केन्‍द्र, राज्य सरकार व पंतनगर विश्वविधालय काे हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
केन्‍द्र, राज्य सरकार व पंतनगर विश्वविधालय काे हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने ठेका मजदूर कल्याण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंतनगर विश्वविधालय, राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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पंतनगर विश्वविधालय के करीब ढाई हजार मजदूरों की यूनियन ठेका मजदूर कल्याण समिति के सचिव अभिलाख सिंह व जेपी सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि पंतनगर कृषि विश्वविधालय में अभी ढाई हजार कर्मचारी 2003 से ठेकेदारी प्रथा के तहत कार्य कर रहे हैं। उनको श्रम कानून के अंतर्गत देय चिकित्सा, ग्रेच्युटी, बोनस और मुलभुत सुविधाए सरकार व विश्वविधालय प्रशाशन नहीं दे रहा है । जो बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतनमान सरकार को देना था वह भी उनको मार्च 2018 से नहीं दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार ने पहली जून 2016 से इन कर्मचारियों को ईएसआई दिए जाने के आदेश दिए थे परन्तु अभी तक उनको वो भी नही दिया गया। अभी उनको कार्य करते हुए 15 साल हो गए है न ही उनको नियमित किया जा रहा है ।मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी विपक्षियो को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई।

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