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नैनीताल आने वाले पर्यटकों को मिलेगी राहत, पालिका प्रशासन ने लिया ये निर्णय

नैनीताल में आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों को अब लेक ब्रिज टैक्स व पार्किंग में 18 फीसद जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। पालिका ने विधिक राय लेने के बाद यह फैसला लिया है। वाहनों से सिर्फ 50 व 100 रुपये ही वसूला जाएगा।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 10:22 AM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 10:22 AM (IST)
नैनीताल आने वाले पर्यटकों को मिलेगी राहत, पालिका प्रशासन ने लिया ये निर्णय
नैनीताल आने वाले पर्यटकों को मिलेगी राहत, पालिका प्रशासन ने लिया ये निर्णय

नैनीताल, जागरण संवाददाता : नैनीताल में आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों को अब लेक ब्रिज टैक्स व पार्किंग में 18 फीसद जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। पालिका ने विधिक राय लेने के बाद यह फैसला लिया है। अब तक ठेकेदार दिन में नियमानुसार हर वाहन के शहर में प्रवेश पर 50 रुपए प्लस 18 रुपये व रात आठ बजे से सौ रुपये प्लस जीएसटी वसूल रहे थे। इस व्‍यवस्‍था को फिलहाल स्‍थगित कर दिया गया है। 

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नैनीताल के एंट्री प्वाइंट तल्लीताल रिक्शा स्टैंड के समीप नगरपालिका द्वारा हर वाहन से लेक ब्रिज टैक्स वसूला जाता है। स्थानीय कार व टैक्सी के लिए सालाना एकमुश्त रकम जमा करने पर पास जारी करने की सुविधा भी है। कोविड को देखते हुए पिछले साल ठेकेदार ने ठेका होने के बाद काम करने से हाथ खड़े कर दिये फिर नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। अब दो साल के लिए टेंडर किया है। तय नियमों के अनुसार पालिका ने शुल्क के साथ जीएसटी वसूली की अनुमति दी है। ठेकेदार द्वारा यह जीएसटी पालिका में जमा की जाती है।

अब पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा की ओर से आठ अप्रैल को लेक ब्रिज ठेकेदार उमेश मिश्रा के नाम पत्र जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ 18 फीसद जीएसटी की वसूली की जाती है। इस संबंध में पालिका की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक राय ली गई। अधिवक्ता ने सेंट्रल टैक्स रेट नोटीफिकेशन 2017 का हवाला दिया गया है। 

विधिक राय के बाद वाहनों से सिर्फ 50 व 100 रुपये ही वसूला जाएगा। साथ ही  भविष्य में पालिका में जमा की जाने वाली धनराशि में जीएसटी जमा ना किया जाए।यह पर्यटकों को बड़ी राहत है। इस आदेश के बाद अब पालिका संचालित अशोक सिनेमा, मेट्रोपोल पार्किंग में भी वाहन शुल्क के साथ जीएसटी नहीं वसूला जाएगा। पालिका के इस आदेश से पर्यटकों व स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।

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