25 फीसद कोटे मेंदाखिले पर संकट के बादल
जागरण संवाददाता, नैनीताल : राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक स्कूलों की 25 फीसद स
जागरण संवाददाता, नैनीताल : राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक स्कूलों की 25 फीसद सीटों में दाखिला ले चुके कमजोर व अपवंचित तबके के बच्चों के भविष्य में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कोर्ट ने इन बच्चों का तीन शैक्षणिक सत्रों का बजट जारी नहीं करने पर गंभीर टिप्पणी की है। कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो नए शैक्षणिक सत्र से पब्लिक स्कूल इस कोटे के अंतर्गत प्रवेश देने में असमर्थ रहेंगे।
पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंण ब्लॉक के वित्तविहीन मान्यता प्राप्त एसोसिएशन तथा 28 निजी स्कूलों ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेश दिया मगर राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16, 2016-17 व 2017-18 का पैसा स्कूलों को नहीं दिया गया। कई बार राज्य सरकार से इसकी मांग की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले सालों को बजट नहीं मिलने से बच्चों की शिक्षा के साथ ही ड्रेस, किताबों पर भी संकट छाने लगा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से बजट जारी करवाने की गुहार लगाई है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से छह माह के भीतर इन विद्यालयों को रकम जारी करने का आदेश पारित किया है।