कानून का डर नहीं : 24 घंटे के अंदर तीन तलाक का दूसरा मुकदमा दर्ज, जानिये कहां NAINITAL NEWS
बनभूलपुरा थाने में 24 घंटे के भीतर तीन तलाक का दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
हल्द्वानी, जेएनएन : बनभूलपुरा थाने में 24 घंटे के भीतर तीन तलाक का दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। इंदिरानगर में रहने वाली महिला ने अपने पति समेत ससुरालियों के विरुद्ध तीन तलाक के साथ ही मारपीट, धमकी व गालीगलौज की धाराओं में रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदिरानगर मलिक का बगीचा निवासी मो. हनीफ की बेटी आरजू का विवाह 27 अक्टूबर 2018 को क्षेत्र में ही रहने वाले माजिद से हुआ था। आरजू ने बनभूलपुरा थाने में तहरीर देकर कहा है कि विवाह के बाद ही ससुराली उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीडऩ करने लगे। जिसकी शिकायत उसने महिला समाधान केंद्र में की। 27 जुलाई 2019 को महिला समाधान केंद्र में दोनों परिवारों का समझौता हो गया।
12 अगस्त को आरजू की ऑपरेशन से एक पुत्री हुई। आरजू के मुताबिक 21 अगस्त की सुबह उसकी अविवाहित बहन सबा घर आई थी। इसी दौरान माजिद बहन से साथ भागकर निकाह करने के लिए कहने लगा। गुस्से में बहन ने माजिद को थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि इस पर माजिद ने अन्य ससुरालियों के साथ मिलकर उसके पेट पर लात मार दी। इस पर आरजू ने अपने मायके वालों को बुलाया। आरजू के मुताबिक ससुरालियों ने माता-पिता से भी अभद्रता कर जान से मारने की धमकियां दी। आरजू ने कई बार तीन तलाक कहने का भी आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष सुशील जोशी ने बताया कि आरजू की शिकायत पर माजिद समेत अन्य ससुरालियों के विरुद्ध मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम की धारा तीन व चार, आइपीसी की धारा 323, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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